रायपुर – Covid -19 कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए दुकानों के खुलने और बंद होने की समय अवधि तय कर दी गई है।
सभी आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जिले के सभी दुकाने रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड, बाजारों एवं दुकानों में लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार एवं उनके कर्मचारियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।