मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किये गये घोषणा अनुरूप छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में परिवहन सुविधा केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। इसी कड़ी में कांकेर जिले में 12 परिवहन सुविधा केन्द्र खोला जायेगा, जिसमें प्रथम चरण में 04 परिवहन सुविधा केन्द्रों का स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। शेष परिवहन सुविधा केन्द्र कांकेर, भानुप्रतापपुर, चारामा, नरहरपुर एवं पखांजूर क्षेत्र में परिवहन सुविधा केन्द्र स्थापना किया जाना है। जिसके लिए इच्छुक आवेदक (व्यक्ति, संगठन, संघ, पंजीकृत स्व-सहायता समूह, सहकारी समिति, विविध इकाई) से विहित आवेदन शुल्क 200 रूपये जमा कर आवेदन पत्र जिला परिवहन कार्यालय कांकेर से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की तिथि 15 से 30 सितम्बर तक निर्धारित की गई है। परिवहन सुविधा केन्द्र स्थापना हेतु आवेदक को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उतीर्ण होना चाहिए, साथ ही डी.सी.ए. तथा पी.जी.डी.सी.ए. या समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। परिवहन सुविधा केन्द्र हेतु कम से कम 100 वर्ग फीट का स्वयं का भवन या किराया अनुबंध भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। परिवहन सुविधा केन्द्र स्थापना हेतु एक लाख रूपये बैंक गारंटी जमा करना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीबी रेखा, दिव्यांग, थर्ड जेन्डर एवं महिला आवेदकों के लिए बैंक गारंटी 25 हजार रूपये निर्धारित की गई है। आवेदक को पुलिस अधीक्षक से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिवहन सुविधा केन्द्र से संबंधित जानकारी के लिए आवेदक कार्यालयीन समय में जिला परिवहन कार्यालय कांकेर में संपर्क कर सकते हैं।