छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत प्रदेश में प्रस्तावित त्रि-स्तरीय पंचायतों के उपचुनाव 2022 के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपरोक्त प्रक्रिया 2 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। इस तिथि तक रजिस्ट्रीकरण तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रारंभिक प्रारूप में निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी इसी दिन तक पूरा किया जाएगा। साथ ही 1 जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार विधानसभा वार निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जाएगी और उसे जनपद पंचायत वार भागों में बांटा जाएगा। 2 नवंबर को ही जनपद पंचायत वार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
4 नवंबर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डों का मौके पर सत्यापन किया जाएगा और आधार पत्रक तैयार किया जाएगा, साथ ही सूची में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। प्रारंभिक निर्वाचक नामावली के आधार पत्रक के अनुसार पीडीएफ प्रति ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार कर इसका मुद्रण और जांच की प्रक्रिया 7 नवंबर तक की जाएगी। 7 नवंबर तक ही चेक लिस्ट की जांच तथा त्रुटियों में सुधार किया जाएगा और पंचायत वार पीडीएफ तैयार किया जाएगा और निर्वाचक नामावली की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। 7 नवंबर तक ही जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायत वार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली मुद्रण के लिए सौंपी जाएगी। जनपद पंचायत वार निर्वाचक नामावली प्राप्त कर उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराने और निर्वाचक नामावली प्रकाशन के संबंध में सूचना भेजने का कार्य भी 7 नवंबर तक पूरा किया जाएगा।
द्वितीय चरण में 9 नवंबर तक निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। 16 नवंबर तक दावे आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा 21 नवंबर तक आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
प्रारूप क-एक में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर तक निर्धारित की गई है। 24 नवंबर तक प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। 30 नवंबर तक ग्राम पंचायत वार अनुपूरक सूचियां तैयार कर मुद्रण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी जाएगी। अनुपूरक सूची को मूल प्रारंभिक सूची के साथ जोड़ने का कार्य 2 दिसंबर तक कर लिया जाएगा। 6 दिसंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।