सीएमएचओ ने जारी किया आदेश।
कवर्धा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कवर्धा ने हड़ताल में गए 161 स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर 21 अगस्त 2023 से हड़ताल में है। इस कारण से लोक हित, नागरिक सेवायें तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे है और लोगों को असुविधा हो रही है।
इन सेवाओं के विषय में एस्मा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं सूचना उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के लिए पत्र के माध्यम से 24 घण्टे के भीतर संस्था प्रमुख को उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिया गया था। लेकिन इनके द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश कि अवहेलना करते हुए अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा अपनी उपस्थित पदस्थापना स्थल में नहीं दिए है।
यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम ( 6 ) (7) एवं छ.ग. अत्याअवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 कि धारा 4 की उपधारा (1) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 161 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
कलेक्टर एवम् जिला दंडाधिकारी जन्मेजय महोबे के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महेश सूर्यवंशी ने 161 स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरुष को बर्खास्त कर दिया है। इनमें 25 हड़ताली चिकित्सकों पर आवश्यक कार्यवाही करने संचालक, स्वास्थ्य सेवाएॅ रायपुर तथा 27 स्टॅाफ नर्सों के ऊपर कार्यवाही हेतु संभागीय उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएॅ रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।