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पिडीलाइट पर 2.64 लाख का जुर्माना

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नई दिल्ली। पिडीलाइट इंडस्ट्रीज पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने 2.64 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चिपकाने वाले, वाटरप्रूफिंग समाधान और निर्माण रसायन बनाने वाली कंपनी ने बताया कि उसे अपीलीय स्तर पर अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। पिडीलाइट इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को बताया कि उसके आकलन के आधार पर संबंधित कानून और बाहरी वकील की कानूनी सलाह, जुर्माने को अपीलीय स्तर पर चुनौती देने के बाद उसे उचित रूप से अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी को 30 अगस्त, 2023 को एक आदेश मिला है, जो कंपनी को सात सितंबर, 2023 को पुणे के पास खंड-3 में सहायक आयुक्त केंद्रीय कर के कार्यालय से प्राप्त हुआ था। इस आदेश में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के तहत 2,64,844 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। यह आदेश सीआईपीवाई के लिए महाराष्ट्र राज्य में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की अस्वीकृति के संबंध में पारित किया गया है। सीआईपीवाई एक कंपनी थी, जिसका एक अप्रैल, 2022 को पिडीलाइट इंडस्ट्रीज में विलय हो गया है।