नई दिल्ली । दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और श्मशान घाटों के 150 मीटर के दायरे मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। दिल्ली नगर निगम के सदन ने 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी धार्मिक स्थल और मांस की दुकान के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होगी। मस्जिद समिति या इमाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर मस्जिद के पास मांस की बिक्री की जा सकेगी। हालांकि, मस्जिद के 150 मीटर के दायरे में पोर्क बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।