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सुप्रीम कोर्ट के धारा 370 के फैसले में हुआ 34 वर्षों पुराने कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द का ज्रिक

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नई दिल्ली । कश्मीर घाटी से जबरन पलायन के संबंध में विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों और व्यक्तियों की विभिन्न याचिकाओं को बार-बार खारिज करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उनकी दुर्दशा का जिक्र किया। हालांकि, यह उल्लेख उस समुदाय को न्याय देने में कम है, जो पिछले 34 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत समर्थक के रूप में देखने वाले अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के लिए भी निशाना बनाया गया। सैकड़ों लोग मारे गए, अपहरण किए गए, कई कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार किया गया। समुदाय के कई मंदिरों को जला दिया गया और अपवित्र कर दिया गया, उनकी संपत्तियों को लूट लिया गया, कई जमीनों और घरों पर कब्ज़ा किया गया। दोस्त दुश्मन बन गए और कई पड़ोसी अपने अल्पसंख्यक पड़ोसियों पर हमलों में आतंकवादियों का मार्गदर्शन करने वाले मुखबिर बन गए।
फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार अल्पसंख्यकों, विशेषकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करने में विफल रही। अंततः, समुदाय को अपने घर और चूल्हा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, पहला सामूहिक प्रवास 19 जनवरी से 20 जनवरी, 1990 की मध्यरात्रि में हुआ। समुदाय के सात लाख से अधिक सदस्य अचानक अपने ही देश में शरणार्थी बन गए और जम्मू, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में तंबू और दयनीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर हो गए।
अनुच्छेद 370 पर 11 दिसंबर के फैसले में बड़े पैमाने पर पलायन का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अपने फैसले में शीर्षक, 1989-1990 के बाद : एक और परेशान समय, के तहत कहा, भगवान और प्रकृति कश्मीर घाटी के प्रति बहुत दयालु रहे हैं। दुर्भाग्य से, मानव प्रजाति इतनी विचारशील नहीं रही है। 1980 के दशक में कुछ कठिन समय की परिणति 1987 के चुनावों में हुई, जिसमें आरोप-प्रत्यारोप दिखे। सीमा पार से कट्टरवाद को बढ़ावा मिला। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण भुलाया नहीं जा सका। अपने फैसले के उपसंहार में, न्यायमूर्ति कौल कहते हैं, …जमीनी स्तर पर एक परेशान स्थिति थी, जिसका स्पष्ट रूप से समाधान नहीं किया गया था। इसकी परिणति 1989-90 में राज्य की आबादी के एक हिस्से के प्रवासन के रूप में हुई। यह कुछ ऐसा है, जिसे हमारे देश को उन लोगों के लिए बिना किसी निवारण के जीना पड़ा है, जिन्हें अपना घर-चूल्हा छोड़ना पड़ा था। यह कोई स्वैच्छिक प्रवास नहीं था।हालांकि, शीर्ष अदालत का कहना है कि पलायन करने के लिए मजबूर लोगों के लिए कोई समाधान नहीं किया गया है, लेकिन, वह साजिश और इसमें शामिल चेहरों को उजागर करने के लिए किसी जांच का आदेश नहीं देती है और न ही सरकार से उनके घाटी में पुनर्वास पर कोई सार्थक निर्णय लेने के लिए कहती है। सुप्रीम कोर्ट ने घाटी में समुदायों के बीच सांस्कृतिक माहौल बहाल करने पर जोर दिया और एक सत्य और सुलह आयोग की स्थापना का सुझाव दिया।
समुदाय को लगता है कि उन्हें घाटी से उखाड़ दिया गया है। उनकी वापसी के बारे में केवल बात की जा रही है, क्योंकि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। समुदाय के नेताओं का कहना है कि उनके सैकड़ों सदस्य मारे गए, एफआईआर बिल्कुल नहीं है, जो मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें कोई आंदोलन नहीं हुआ है। वे यह भी चाहते हैं कि उनकी जो संपत्ति हड़प ली गई है, उसे मुक्त कराया जाए। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समुदाय ने स्वागत किया है। लेकिन, घाटी में आतंकवाद के दौरान कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की जांच के लिए आयोग की उनकी मांग वास्तविक है, जिसके कारण समुदाय के पांच लाख से अधिक सदस्यों और अन्य अल्पसंख्यकों का पलायन हुआ। अब तक कोई जांच या जांच आयोग शुरू नहीं किया गया है।