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महतारी वंदन योजना का लाभ लेने महिलाओं में दिख रहा भारी उत्साह महतारी वंदन योजना

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रायपुर :  महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए बनेगी अतिरिक्त आय का जरियायोजना से प्राप्त राशि का पारिवारिक खर्च, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में खर्च करेगी महिलाएंमहतारी वंदन योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी पूरी करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए तथा योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को लाभ दिलाने के उद्देश्य से आज प्रदेश के सभी जिलों में भी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन पत्र भरने का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में आवेदन पत्र जमा करने वाले स्थानों ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा विशेष कैम्प में पहुंच रही हैं और अपने आवेदन पत्र जमा कर रही हैं। इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश की महिलाओं में भारी उत्साह है। महतारी वंदन योजना का फॉर्म जमा करने पहंुची बलौदाबाजार जिले के श्रीमती सुनीता यादव ने कहा सरकार ने प्रतिमाह जो 1 हजार रूपये देने का वादा किया था वह अब पूरा होने वाला है। आज मैंने महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भर दिया है। योजना के तहत जो पैसा मिलेगा उसका उपयोग मैं बच्चों के पढ़ाई एवं अन्य खर्चों के लिए करूंगी। इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुखिया श्री विष्णु देव साय को महतारी वंदन योजना प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद देते हुए आभार जताया।
बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखण्ड के ग्राम बल्दाकछार के विशेष पिछड़ी जनजाति निवासी श्रीमती तीजबाई कमार ने भी आज नजदीकी आंगनबाड़ी पहंुचकर महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। श्रीमती तीजबाई ने कहा कि मैं दैनिक मजदूरी एवं किसानी कार्य कर पैसा कमाती हूं अब इसके साथ ही मुझे प्रतिमाह 1 हजार रूपये मिलेेगा। जो मेरे अतिरिक्त आय का साधन होगा। मैं इस पैसे का उपयोग अन्य दैनिक खर्चों में करूंगी। श्रीमती तीजबाई कमार ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
धमतरी जिले के रूद्री निवासी श्रीमती लोमेश्वरी ओझा ने महतारी वंदन योजना पर खुशी जताते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। योजना से प्रति माह मिलने वाले पैसे का उपयोग वह स्वयं की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिवार की जरूरतों पर भी खर्च करेंगी। महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली राशि स्वयं के देखरेख, स्वास्थ्य में भी मददगार साबित होंगी। वहीं धमतरी जिले की भटगांव निवासी श्रीमती कुंती कुंभकार ने बताया कि उनके पति कुम्हार का काम करते हैं। योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग वह अब घर की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई व कुछ पैसे अचानक आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रखेंगी।
राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना के तहत जिले में पात्र महिला हितग्राहियों से फार्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क है। आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगरीय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में फार्म भरे जा रहे हैं। पात्र आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अनन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा तथा पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।
महतारी वंदन योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला पात्र है। आवेदक के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। विधवा, तकालशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के पात्र होंगी। हितग्राही पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला आवेदक को स्वसत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विवाहित होने की पुष्टि के संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति, स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाईल नंबर नहीं है, तो इसके स्थान पर हितग्राही द्वारा राशनकार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाना होगा।