जांजगीर /
झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक 65 वर्ष की महिला की मौत हुई थी। डॉक्टर को पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन, बिना अनुमति क्लीनिक चलाने के कारण हसौद में संचालित बंगाली क्लीनिक को चार बार स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील कर दिया था। इस क्लीनिक का संचालन सुप्रियो विश्वास कर रहा था।
जानकारी के मुताबिक दिनांक 12जनवरी को सूचक उसतराम
साहू पिता हुलचंद साहू उम्र 25 साल साकिन नरियरा थाना हसौद कि रिपोर्ट पर मर्ग सदर कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मामला गंभीर होने से मर्ग सदर की पंचनामा कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार महोदय को प्रतिवेदन देकर शव का पंचनामा कराया गया बाद पंचनामा के शव का पीएम कराया गया है। जांच में सूचक एवं गवाहो का कथन लेखबद्ध किया गया है जो अपने-अपने कथनो मे 12 जनवरी को राहिन बाई साहू की स्वास्थ्य खराब होने से उपचार हेतु बंगाली क्लीनिक हसौद लाये थे जहां बंगाली क्लीनिक के डा0 सुप्रियो विश्वास द्वारा गलत ईलाज करने से राहिन बाई की मृत्यु हो जाना बताये है। मामले में बंगाली क्लीनिक के संचालक सुप्रियो कुमार विश्वास को क्लीनिक चलाने की पात्रता नही होने एवं मर्ग सदर की सम्पूर्ण जांच पर डॉ0 सुप्रियो बिश्वास के द्वारा धारा 304 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 17.01.2021 को अपराध क0 08/2021 धारा 304 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले के आरोपी लगातार अपने सकुनत से फरार था जो आरोपी की धरपकड हेतु मुखबीर लगाया गया था जो दिनांक20.01.2021 को सूचना मिला कि आरोपी सुप्रियो कुमार विश्वास अपने घर में छिपा है कि सूचना पर आरोपी के घर जाकर दबिस देने पर आरोपी सुप्रियो कुमार विश्वास पिता सुधीर कुमार विश्वास
उम्र 50 साल साकिन हसौद थाना हसौद जिला जांजगीर चांपा
(छ0ग0) मिला जिसे हिरासत में लेकर थाना लाया गया।
पुछताछ करने पर दिनांक घटना को ईजाल करने से अपराध घटित पुछताछ करने पर दिनांक घटना को ईजाल करने से अपराध घटित होना स्वीकार किये तथा आरोपी का कृत्य अपराध धारा 304 भादवि का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय भेजा गया है।