रेस्टोरेंट-होटल एंव ढाबा में सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही इनडोर डायनिंग की अनुमति,रात 11 बजे तक कर सकेंगे टेक अवे सर्विस।
बीजापुर-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल ने कोविड धनात्मक प्रकरणों की वृद्धि के मद्देनजर जिले के नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानों को सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही खुली रखे जाने के आदेश दिये हैं। उक्त जारी आदेश के तहत रेस्टोरेंट-होटल एंव ढाबा में सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही इनडोर डायनिंग की अनुमति होगी। वहीं रेस्टोरेंट-होटल एवं ढाबा से रात्रि साढ़े 11 बजे तक केवल टेक-अवे एवं होम डिलीवरी की जा सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार एंव राज्य शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के बारे में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गयी थी।उक्त आंशिक प्रतिबंधों सबन्धी आदेशों की समीक्षा की गयी, जिसमेें वर्तमान में कोरोना पाॅजीटिव्ह प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु 25 मार्च 2021 से सम्पूर्ण बीजापुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील कर दी गयी है।उक्त प्रभावशील धारा 144 के परिप्रेक्ष्य में सभी नगरीय निकायों के सीमा क्षेत्र स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों यथा सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित होगी।वहीं रेस्टोरेंट-होटल एंव ढाबा में केवल रात्रि 10 बजे तक इनडोर डायनिंग की अनुमति होगी। इन रेस्टोरेंट-होटल एवं ढाबों सें रात्रि साढे़ 11 बजे तक केवल टेक अवे एवं होम डिलीवरी की जा सकेगी।पेट्रोल एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लेक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय-सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।सभी व्यावसायियों को अपने दुकान-प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय-वितरण अवश्य किया जाये एवं तत्पश्चात् ही अन्य वस्तुओं का विक्रय किया जाये अथवा सेवाएं उपलब्ध कराया जाये। प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो जायेंगे और सम्बन्धित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यावसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के दुकान या प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जायेगा।उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 32 के तहत् दण्डनीय होंगे। यह आदेश तत्काल आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।